Bihar Godam Nirman Yojana: अगर आप भी एक किसान हैं और कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए स्टोरेज यूनिट (100 मीट्रिक टन से 200 मीट्रिक टन तक) बनाने के लिए अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है कि scheme के तहत अब सभी किसानों को पूरा अनुदान दिया जाएगा, जिसका लाभ आपको यह सब मिल सकेगा, हम आपको बिहार गोदाम निर्माण scheme 2024 के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसके लिए आपको पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहना होगा ताकि आप आसानी से पूरी scheme के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और scheme में Apply कर सकें।
इस योजना के तहत 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम की अनुमानित लागत 14 लाख 20 हजार रुपये है। इस पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 5 लाख 50 हजार या लागत का 40 फीसदी अनुदान मिलेगा। एससी, एसटी लाभार्थियों को 7 लाख रुपये या लागत का 40% अनुदान मिलेगा।
वहीं हम सभी युवाओं से कहना चाहते हैं कि, बिहार गोदाम निर्माण scheme 2024 के लिए Apply करने के लिए आपको अपना DPT रजिस्ट्रेशन नंबर और जमाबंदी नंबर अपने पास तैयार रखना होगा ताकि आप आसानी से इस scheme के लिए Apply कर सकें और scheme को पूरा कर सकें। – पूर्ण लाभ प्राप्त करने और इसके सतत विकास को सुनिश्चित करने में सक्षम होने के लिए
Bihar Godam Nirman Yojana 2024 : Overview
Name of the Portal | dbtculture Bihar Portal |
Name of the Yojana | बिहार गोदाम निर्माण scheme |
Name of the Article | Bihar Godam Nirman Yojana 2024 |
Type of Article | Sarkari Yojana |
Who Can Apply | All Farmers of Bihar Can Apply |
Mode of Application | Online |
Detailed Information of Bihar Godam Nirman Yojana 2024? | Please Read The Article Completely. |
कृषि उत्पाद भंडारण के लिए किसानों को सरकार दे रही है भारी सब्सिडी, जाने क्या है scheme औऱ Apply प्रक्रिया – Bihar Godam Nirman Yojana 2024?
इस लेख में, हम बिहार राज्य के सभी कृषि उत्पादक किसानों का हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं जो विभिन्न फसलों की खेती करते हैं और सरकार से अनुदान / अनुदान प्राप्त करते हैं। उन सभी किसानों को जो सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, हम इस लेख की मदद से बिहार गोदाम निर्माण scheme 2024 के बारे में बताएंगे, जिसके लिए आपको इस लेख को ध्यान से पढ़ना होगा ताकि आपको इस scheme का पूरा लाभ मिल सके।
इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि, बिहार गोदाम निर्माण scheme 2024 के तहत Apply करने के लिए आप सभी किसानों को Online Apply प्रक्रिया अपनाकर Apply करना होगा जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होती है इसके लिए हम आपको पूरी Apply प्रक्रिया के बारे में बताएंगे ताकि आपको इस scheme का लाभ आसानी से मिल सके
Bihar Godam Nirman Yojana 2024 Important Dates?
कार्यक्रम | तिथियां |
Online Apply प्रक्रिया को शुरु किया जायेगा | 1 August, 2024 |
Online Apply करने की अन्तिम तिथि | 31 August, 2024 |
Online लॉटरी की तिथि | 06 September, 2024 |
सत्यापन की तिथि | 07 September, 2024 से लेकर 14 September, 2024 तक |
अन्तिम चयन एंव कार्यादेश निर्गत करने की तिथि | 18 September, 2024 |
कितने रुपयों की मिलेगी सब्सिडी / अनुदान – Bihar Godam Nirman Yojana 2024?
गोदाम क्षमता और अनुमानित लागत | अनुदान दर |
गोदाम क्षमता
अनुमानित लागत
|
सामान्य
अनुसूचित जाति व जनजाति
|
गोदाम क्षमता
अनुमानित लागत
|
सामान्य
अनुसूचित जाति व जनजाति
|
बिहार गोदाम निर्माण scheme 2024 – मुख्य बिंदु क्या है?
अब हम आपको इस scheme के तहत मिलने वाले लाभों सहित लाभों के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं –
- इस scheme के तहत प्रदेश में 100 MT, 108 MT और 200 MT के कुल 46 गोदाम बनाए जाएंगे।
पंजीकृत/पंजीकृत किसान DPT पोर्टल पर जाकर Apply कर सकेंगे, - scheme के तहत पहले से लाभान्वित किसानों को scheme का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा,
- Apply को आवश्यक जानकारी और वांछित Document जमा करने होंगे और
- Apply आदि के लिए लाभार्थी के नाम पर जमाबंदी होना अनिवार्य है।
ऊपर दिए गए सभी बिन्दुओं की सहायता से हमने आपको पूरी रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताया ताकि आपको पूरी रिपोर्ट का लाभ मिल सके।
How To Apply Online for Bihar Godam Nirman Yojana 2024?
आप सभी बिहार के किसान जो इस गोदाम निर्माण scheme के लिए Apply करना चाहते हैं, उन्हें कुछ चरणों का पालन करना होगा, जो निम्नलिखित तरीकों से हैं –
- बिहार गोदाम निर्माण scheme 2024 में Online Apply करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट के होम Page पर आना होगा,
- होम – Page पर आने के बाद आपको Application फॉर गोडाउन कंस्ट्रक्शन, वर्ष 2024 – 2025 (लिंक 01 August, 2024 से एक्टिवेट हो जाएगा) का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है,
- क्लिक करने के बाद आपको अपने सामने ऐप डाउनलोड करना होगा –
- अब यहां आपको किसान का DPT रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका Apply फॉर्म खुल जाएगा जिसे आपको ध्यान से भरना है,
- मांगे गए सभी Documents को स्कैन करके Upload करना होगा और
- अंत में आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको अपने Apply की रसीद मिल जाएगी जिसे आपको प्रिंट करके सुरक्षित रखना होगा, आदि।
उपरोक्त सभी चरणों का पालन करके आप आसानी से इस scheme में Apply कर सकते हैं और इस scheme का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Important Link
Join Our Telegram Group | Click Here |
Direct Link | Click Here |
Official Website | Click Here |
निष्कर्ष :- Bihar Godam Nirman Yojana :
दोस्तों यह थी आज की Bihar Godam Nirman Yojana के बारे में पूरी जानकारी, इस पोस्ट में हमने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। ताकि आपके Bihar Godam Nirman Yojana से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर इस लेख में दिया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेख पसंद आया होगा, दोस्तों अगर आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न है या यदि आपके मन में किसी भी तरह से Bihar Godam Nirman Yojana से संबंधित कोई प्रश्न है|
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे…दोस्तों इस आर्टिकल से आपको मिलने वाली सभी जानकारी के साथ-साथ आप सभी जानकारी अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर जरूर शेयर करें। ताकि वे सभी लोग भी इस जानकारी तक पहुंच सकें जिन्हें भी Bihar Godam Nirman Yojana Portal की जानकारी का लाभ मिल सकता है।
FAQ’s – Bihar Godam Nirman Yojana 2024
गोदाम के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है?
पहले गोदाम गोदाम के लिए न्यूनतम क्षेत्र 1500 वर्गमीटर है और न्यूनतम सड़क चौड़ाई 24 मीटर (80 फीट) तय की गई थी। गैस गोदाम के लिए न्यूनतम क्षेत्र 1,000 वर्ग मीटर तय किया गया है। अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए 1500 वर्ग मीटर से कम भूमि की आवश्यकता होती है।
गोदाम scheme क्या है?
वेयरहाउस सब्सिडी scheme 2024 के तहत आवेदक को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करना होगा। इस scheme के तहत आवेदक के पास खुद की जमीन होना अनिवार्य है। इस scheme के तहत Apply पर गोदाम की क्षमता का निर्णय लिया गया है। गोदाम नगर निगम की सीमा से बाहर होना चाहिए।